ऐसे बहुत से लोग है जो आर टी आई लिखना चाहते है। मगर उन लोगो को ये नही पता होता है कि आर टी आई कहाँ लिखे कैसे लिखे और किस सूचना के लिए लिखे तो आप लोग ये
बेफ़िक्र रहिए क्योंकि इस पोस्ट के द्वारा कौन कौन सी RTI की धारा हमारे काम की है और कैसे लिखे ।
आर टी आई का मतलब है सूचना का अधिकार जो ये कानून भारत देश मे 2005 मे लागू हुआ था। जिसका उपयोग करके आप सरकार और किसी भी विभाग से सूचना मांग सकते है । आमतौर पर लोगो को सिर्फ इतना ही पता होता है आज मै आपको इस के बारे मे कुछ रोचक जानकारी देता हुँ।
* RTI से आप सरकार से कोई भी सवाल पूछ कर सूचना ले सकते हो ।
*RTI से आप सरकार के किसी भी दस्तावेज की जाँच कर सकते है।
*RTI से आप दस्तावेज की प्रमाणित काॅपी ले सकते है।
* RTI से आप सरकारी कामकाज मे इस्तेमाल सामग्री का नमूना ले सकते है।
* RTI से आप किसी भी कामकाज का निरीक्षण कर सकते है।
RTI मे कौन कौन सी धारा हमारे काम की है
धारा 6(1)- आर टी आई का आवेदन लिखने की धारा है।
धारा 6(3)- अगर आपका आवेदन गलत विभाग मे चला गया है ।तो वह विभाग इसको 6(3) धारा के अंतर्गत सही विभाग मे 5दिन के अंदर भेज देगा ।
धारा 7(5) इस धारा के अनुसार BPL कार्ड वालो को कोई आर टी आई शुल्क नही देना होता ।
धारा 7(6) इस धारा के अनुसार अगर आर टी आई का जवाब 30 दिन मे नही आता है। तो सूचना निःशुल्क मे दी जायेगी ।
धारा 8- इस धारा के अनुसार वो सूचना आर टी आई मे नही दी जायेगी जो देश की अखंडता और सुरक्षा के लिए खतरा हो या विभाग की आंतरिक जाँच को प्रभावित करता हो।
धारा 18- अगर कोई अधिकारी जवाब नही देता तो उसकी शिकायत सूचना अधिकारी को दी जाए।
धारा 19(1)- अगर आप की आर टी आई का जवाब 30 दिनो मे नही आता तो आप प्रथम अपील अधिकारी को प्रथम अपील कर सकते है ।
धारा 19(3)- अगर आपकी प्रथम अपील का भी जवाब नही आता है तो आप इस धारा की मदद से 90 दिन के अंदर दूसरी अपील अधिकारी को अपील कर सकते है ।
आखिर RTI लिखे कैसे??
इसके लिए आप एक सादा पेपर ले और उसमें एक इंच की कोने से जगह छोडे ओर नीचे दिये गए प्रारुप मे अपनी आर टी आई लिख ले
सूचना का अधिकार 2005 की धारा 6(1) और 6(3) के अंतर्गत आवेदन
सेवा मे,
अधिकारी का पद / जनसूचना अधिकारी विभाग का नाम........ ...
विषय-RTI Act 2005 के अंतर्गत ............. से सम्बन्धित सूचनाए/
अपने सवाल यहाँ लिखे
1. ....................
2. .....................
3. .....................
4. .....................
मै आवेदन फीस के रूप मे 10 रू का पोस्टल आर्डर संख्या अलग से जमा कर रहा / रही हुँ
या BPL कार्डधारी हु इसलिए सभी देय शुल्को से मुक्त हुँ। मेरा BPL कार्ड नम्बर ...............है।
यदि मांगी गई सूचना आपके विभाग / कार्यालय से सम्बन्धित नही है तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) का संज्ञान लेते हुए मेरा आवेदन सम्बन्धित लोकसूचना अधिकारी को पाँच दिनो समयावधि के अंतर्गत हस्तांतरित करे।
साथ ही अधिनियम के प्रावधानो के तहत सूचना उपलब्ध कराते समय प्रथम अपील अधिकारी का नाम व पता अवश्य बताए।
भवदीय
नाम..............
पता...............
फोन नं...........
हस्ताक्षर ........
बस हो गया आपका आर टी आई लेख
इस पोस्ट से शायद आप लोगो को भरपूर जानकारी प्राप्त हो चुकी होगी ।
RTI का सदउपयोग करे ।
And please Share this post
बेफ़िक्र रहिए क्योंकि इस पोस्ट के द्वारा कौन कौन सी RTI की धारा हमारे काम की है और कैसे लिखे ।
आर टी आई का मतलब है सूचना का अधिकार जो ये कानून भारत देश मे 2005 मे लागू हुआ था। जिसका उपयोग करके आप सरकार और किसी भी विभाग से सूचना मांग सकते है । आमतौर पर लोगो को सिर्फ इतना ही पता होता है आज मै आपको इस के बारे मे कुछ रोचक जानकारी देता हुँ।
* RTI से आप सरकार से कोई भी सवाल पूछ कर सूचना ले सकते हो ।
*RTI से आप सरकार के किसी भी दस्तावेज की जाँच कर सकते है।
*RTI से आप दस्तावेज की प्रमाणित काॅपी ले सकते है।
* RTI से आप सरकारी कामकाज मे इस्तेमाल सामग्री का नमूना ले सकते है।
* RTI से आप किसी भी कामकाज का निरीक्षण कर सकते है।
RTI मे कौन कौन सी धारा हमारे काम की है
धारा 6(1)- आर टी आई का आवेदन लिखने की धारा है।
धारा 6(3)- अगर आपका आवेदन गलत विभाग मे चला गया है ।तो वह विभाग इसको 6(3) धारा के अंतर्गत सही विभाग मे 5दिन के अंदर भेज देगा ।
धारा 7(5) इस धारा के अनुसार BPL कार्ड वालो को कोई आर टी आई शुल्क नही देना होता ।
धारा 7(6) इस धारा के अनुसार अगर आर टी आई का जवाब 30 दिन मे नही आता है। तो सूचना निःशुल्क मे दी जायेगी ।
धारा 8- इस धारा के अनुसार वो सूचना आर टी आई मे नही दी जायेगी जो देश की अखंडता और सुरक्षा के लिए खतरा हो या विभाग की आंतरिक जाँच को प्रभावित करता हो।
धारा 18- अगर कोई अधिकारी जवाब नही देता तो उसकी शिकायत सूचना अधिकारी को दी जाए।
धारा 19(1)- अगर आप की आर टी आई का जवाब 30 दिनो मे नही आता तो आप प्रथम अपील अधिकारी को प्रथम अपील कर सकते है ।
धारा 19(3)- अगर आपकी प्रथम अपील का भी जवाब नही आता है तो आप इस धारा की मदद से 90 दिन के अंदर दूसरी अपील अधिकारी को अपील कर सकते है ।
आखिर RTI लिखे कैसे??
इसके लिए आप एक सादा पेपर ले और उसमें एक इंच की कोने से जगह छोडे ओर नीचे दिये गए प्रारुप मे अपनी आर टी आई लिख ले
सूचना का अधिकार 2005 की धारा 6(1) और 6(3) के अंतर्गत आवेदन
सेवा मे,
अधिकारी का पद / जनसूचना अधिकारी विभाग का नाम........ ...
विषय-RTI Act 2005 के अंतर्गत ............. से सम्बन्धित सूचनाए/
अपने सवाल यहाँ लिखे
1. ....................
2. .....................
3. .....................
4. .....................
मै आवेदन फीस के रूप मे 10 रू का पोस्टल आर्डर संख्या अलग से जमा कर रहा / रही हुँ
या BPL कार्डधारी हु इसलिए सभी देय शुल्को से मुक्त हुँ। मेरा BPL कार्ड नम्बर ...............है।
यदि मांगी गई सूचना आपके विभाग / कार्यालय से सम्बन्धित नही है तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) का संज्ञान लेते हुए मेरा आवेदन सम्बन्धित लोकसूचना अधिकारी को पाँच दिनो समयावधि के अंतर्गत हस्तांतरित करे।
साथ ही अधिनियम के प्रावधानो के तहत सूचना उपलब्ध कराते समय प्रथम अपील अधिकारी का नाम व पता अवश्य बताए।
भवदीय
नाम..............
पता...............
फोन नं...........
हस्ताक्षर ........
बस हो गया आपका आर टी आई लेख
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RTI का सदउपयोग करे ।
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